शादी का झांसा देकर किया था रेपः शिक्षक ने नाबालिग लड़की से 15 दिनों तक किया था दुष्कर्म, अब मिली 20 साल की सजा

Teacher raped minor girl for 15 days, now got 20 years sentence Teacher raped minor girl for 15 days, now got 20 years sentence
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Edited By - Admin

  • बिहार,
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  • 08 July 2022,
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  • अपडेटेड 09:49 PM IST

PATNA:सासाराम में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी ट्यूशन टीचर को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में 11 जून 2017 को एफआईआर दर्ज की गई थी.

चार्जशीट के अनुसार आरोपी अकबर खान किशोरी के घर ट्यूशन पढ़ाने जाता था। इस दौरान शादी का झांसा देकर उसने नाबालिग छात्रा के साथ 15 दिनों तक दुष्कर्म किया। कोर्ट ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त कारावास होगी।

अपर जिला जज-7 दशरथ मिश्र की विशेष पॉकसो अधिनियम की अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीड़ित छात्रा को तीन लाख रुपये मुआवजा भुगतान का जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है।विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त घटना की प्राथमिकी 11 जून 2017 को अमझोर थाने में दर्ज हुई थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि अभियुक्त किशोरी के घर ट्यूशन पढ़ाने जाता था। इस दौरान शादी का झांसा देकर उसने नाबालिग छात्रा के 15 दिनों से लगातार दुष्कर्म कर रहा था। मामले में विशेष न्यायालय में कुल छह गवाहों को पेश किया गया था। विशेष अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी पाया .

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