बिना इजाजत खरीदें-बेचें जमीन: बिहार के इन जिलों के किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत

Government gave big relief to the farmers of these districts of Bihar Government gave big relief to the farmers of these districts of Bihar
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Edited By - Admin

  • बिहार,
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  • 06 January 2022,
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  • अपडेटेड 07:30 PM IST

PATNA:नीतीश सरकार ने 2 जिलों के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब उन जिलों के किसान अपनी जमीन की खरीब बिक्री कर सकते हैं। खरीद बिक्री के लिए अब चकबंदी पदाधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस पर सहमति दे दी है। सरकार के इस कदम से रोहतास व कैमूर के 239 मौजों के जमीन क्रेता-विक्रेता को झंझट से राहत मिली है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 2 जिले रोहतास और कैमूर के 239 मौजों के किसानों को राहत दी है। पहले इन मौजों में चकबंदी निदेशालय द्वारा चकबंदी अधिसूचित था । लेकिन विभाग में कर्मियों की कमी की वजह से काम नहीं हो सका। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने चकबंदी निदेशालय के मुक्ति प्रस्ताव को सहमति दे दी है। अब इन 239 मौजों के जमीन विक्रेता को चकबंदी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने बताया कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि सर्वेक्षण के बाद और नई तकनीक से इन मौजों में चकबंदी का काम पूरा किया जाएगा।

बता दें, सरकार जब किसी मौजा में चकबंदी निदेशालय चकबंदी अधिसूचित करती है तो वहां कोई भी किसान जमीन की बिक्री नहीं कर सकता। शादी-विवाह या बीमारी के इलाज जैसे महत्वपूर्ण वजह से ही जमीन बिक्री की इजाजत सरकार द्वारा दी जाती है। अपनी जमीन की बिक्री नहीं करने के पीछे वजह यह होती है कि वह चक खंडित नहीं हो। चकबंदी अधिनियम में निबंधन अनुमति से मुक्ति का प्रावधान है। निदेशालय में कर्मियों की कमी की वजह से इन जगहों पर काम नहीं हो रहा था। वहां के रैयतों द्वारा अनुमति से मुक्ति के लिए लगातार अनुरोध किया जा रहा था। इस आलोक में चकबंदी निदेशालय ने रोहतास के चकबंदी उपनिदेशक से प्रस्ताव मांगा था । इसके बाद सरकार ने उस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।