DESK: सुपौल में गैंगरेप करने वाले 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। मामला जिले के प्रतापगंज की है जहां 2019 में दरिदों ने गैंगरेप किया था। 3 साल बाद ADJ 6 पोक्सो न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने ये फैसला सुनाया है। साथ ही पीड़िता के परिवार को 8.5 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं।
लड़की अपने परिवार के साथ मेला देखकर लौट रही थी। तभी बदमाशों ने परिवार के सभी 9 लोगों को पकड़ लिया। इसके बाद हथियार के दम पर साइड में ले गए। सभी पुरुषों को पेड़ से बांध कर आंख पर पट्टी भी बांध दी थी। या था। एक महिला और नाबालिग के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप को अंजाम दिया था। इस दौरान एक महिला भागने का प्रयास करने लगी तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी थी। गोली लगने से घायल पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के इंटर्नल पार्ट में चोट लगने की भी बात सामने आई थी। घटना के बाद भागे हुए अपराधियों को पीड़िता के बताए शक्ल सूरत पर स्केच बनवाया गया था। इसके बाद 4 आरोपियों मो अलीशेर, मो अयूब, मो जमाल और अनमोल यादव को गिरफ्तार किया गया।
2019 में घटित इस घटना में पोक्सो कोर्ट मे चली सुनवाई में बचाव पक्ष से नागेंद्र नारायण ठाकुर,संजय सिंह और बच्चन झा शामिल हुए। वहीं, पीड़िता की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने हिस्सा लिया। न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने मृतक महिला के परिजन को 10 लाख देने का भी निर्देश दिया है।